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Jharkhand: जामताड़ा पॉक्सो केस में चेतन मुर्मू को उम्रकैद, 8 गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार

जामताड़ा: पॉक्सो एक्ट के एक मामले में अंतिम सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल कोर्ट अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी चेतन मुर्मू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है। मामला नाला थाना क्षेत्र के भूली गांव से जुड़ा है।

नाबालिग के साथ यौन शोषण का मामला

अभियोजन के अनुसार, 17 वर्षीय अनाथ नाबालिग अपने चाचा के घर रहकर गाय-बैल चराती थी। इसी दौरान आरोपित चेतन मुर्मू उसे गांव के बाहर जंगल में ले जाकर कई बार यौन शोषण करता था। अभियोजन के मुताबिक, इस कारण नाबालिग गर्भवती हो गई थी।घटना को लेकर पीड़िता के चाचा ने नाला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपित के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

आठ गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में आठ गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने चेतन मुर्मू को दोषी करार दिया था।मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया गया। दोषी चेतन मुर्मू वर्तमान में मंडल कारा में बंद है।

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