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Bihar: खान सर की अंतरिम राहत बरकरार, पटना सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर अब 30 जून तक लगाई रोक

पटना सिविल कोर्ट में कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कदमकुआं थाना पुलिस ने अदालत में मामले की अपडेटेड केस डायरी दाखिल की। हालांकि, कोर्ट ने केस डायरी का अध्ययन करने के लिए पक्षकारों को समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 30 जून तय कर दी। इसकी जानकारी खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने दी।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला जून की शुरुआत में हुई कथित गोलीबारी और कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ की घटना से जुड़ा है। आरोप है कि बदमाशों के एक समूह ने खान सर के कोचिंग संस्थान में हंगामा किया, जिसके दौरान उनके सुरक्षा गार्डों द्वारा गोली चलाने की घटना हुई। इस मामले में खान सर का नाम भी एफआईआर में शामिल किया गया है। इससे पहले अदालत ने 9 जून को उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की थी।

कोर्ट में पेश हुई अपडेटेड केस डायरी

शनिवार की सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी की ओर से अदालत में अपडेटेड केस डायरी प्रस्तुत की गई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पुलिस की ओर से दाखिल केस डायरी को अधूरा बताते हुए पूरी केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया था।

अभियोजन और बचाव पक्ष में हुई बहस

लोक अभियोजक ने खान सर की अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए अदालत से याचिका खारिज करने की मांग की। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने दलील दी कि खान सर का इस घटना से कोई प्रत्यक्ष या आपराधिक संबंध नहीं है और उन्हें गलत तरीके से मामले में फंसाया गया है।खान सर की ओर से यह भी कहा गया कि मामले में लगातार समय बढ़ाया जा रहा है, इसलिए जमानत याचिका पर उसी दिन विस्तृत बहस होनी चाहिए। हालांकि अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों की प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद अदालत ने विस्तृत सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख तय की।

खान सर के दोनों बॉडीगार्ड अब भी जेल में

इस मामले में खान सर के दोनों सुरक्षा गार्ड न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी 30 जून को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी।

गंभीर धाराओं में दर्ज है मामला

पटना पुलिस ने इस मामले में खान सर और अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास तथा आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। फिलहाल अदालत के आगामी फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

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