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Madhya Pradesh: राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले मे शादी के कैटरिंग बिल को लेकर नया कानूनी विवाद, कैटरर ने दोनों परिवारों को भेजा लीगल नोटिस

इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब शादी के कैटरिंग बिल का मामला सामने आया है। कैटरर ने करीब 2.82 लाख रुपये के बकाया भुगतान को लेकर राजा और सोनम रघुवंशी के परिवारों को लीगल नोटिस भेजा है।

कैटरर ने भेजा लीगल नोटिस

मध्य प्रदेश के इंदौर में चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में है। हालांकि इस बार मामला हत्या की जांच से जुड़ा नहीं, बल्कि शादी के दौरान हुए कैटरिंग खर्च के बकाया भुगतान का है। कैटरर ने मृतक राजा रघुवंशी के परिवार और मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी के पिता को कानूनी नोटिस भेजकर बकाया राशि चुकाने की मांग की है।

2.82 लाख रुपये का भुगतान अब भी बाकी

कैटरिंग सेवा देने वाले हितेश रोहिरा के अनुसार, मई 2025 में आयोजित शादी समारोह का कुल कैटरिंग बिल 11 लाख 42 हजार रुपये था। इसमें अधिकांश भुगतान कर दिया गया, लेकिन 2 लाख 82 हजार 550 रुपये अब भी बकाया हैं।कैटरर के अधिवक्ता जयंत दुबे ने बताया कि पहले भी भुगतान के लिए नोटिस भेजा गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा में किसी भी पक्ष की ओर से जवाब नहीं मिला।

भुगतान नहीं हुआ तो होगी कानूनी कार्रवाई

कैटरर की ओर से कहा गया है कि यदि जल्द बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो इंदौर की अदालत में वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल भुगतान की जिम्मेदारी को लेकर दोनों परिवार एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं।

मई 2025 में हुई थी राजा रघुवंशी की हत्या

गौरतलब है कि राजा रघुवंशी की मई 2025 में मेघालय में हनीमून के दौरान हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी मुख्य आरोपी हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण (सरेंडर) किया था। अब इस बहुचर्चित मामले से जुड़ा कैटरिंग बिल विवाद भी सुर्खियों में आ गया है।

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