Jharkhand: जेएसएससी -सीजीएल और सीडीपीओ अभ्यर्थियों को झारखंड हाई कोर्ट की बड़ी राहत, रद्द करने के सरकारी आदेश पर रोक

रांची। जेएसएससी -सीजीएल के तहत के तहत हुई नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के आदेश पर झारखंड हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 18 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना के संचालन, क्रियान्वयन और अनुपालन पर अगले आदेश तक रोक लगाने का निर्देश दिया है।अदालत ने राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। साथ ही अधिसूचना से प्रभावित नियुक्त कर्मियों को फिलहाल अपने पद पर काम जारी रखने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया है।

तीन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट का आदेश

हाई कोर्ट ने शालिनी सुंडी व अन्य, रोजलिन श्वेता तिग्गा व अन्य तथा ऋषिकेश सज्जन व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की।सुनवाई के बाद अदालत ने 18 अगस्त को जारी सरकारी अधिसूचना के प्रभाव पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। इस आदेश से उन नियुक्त कर्मियों को तत्काल राहत मिली है, जिनकी नियुक्ति पर सरकार के आदेश से असर पड़ रहा था।

नियुक्त कर्मियों को काम जारी रखने का निर्देश

अदालत ने निर्देश दिया कि सरकारी अधिसूचना से प्रभावित नियुक्त कर्मियों को फिलहाल काम करने दिया जाए। महाधिवक्ता को संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश देने को कहा गया है।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल याचिकाकर्ताओं ही नहीं, बल्कि अधिसूचना से प्रभावित समान स्थिति वाले अन्य कर्मचारियों को भी काम करने दिया जाए।

आपराधिक मामले के ट्रायल कोर्ट के आदेश से बंधे होंगे याचिकाकर्ता

हाई कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को एक शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसमें उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि संबंधित आपराधिक मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित अंतिम आदेश उनके लिए बाध्यकारी होगा।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के आधार पर राज्य सरकार कानून के अनुसार आगे उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर 2026 को होगी।

अधिवक्ताओं ने याचिकाकर्ताओं की ओर से रखा पक्ष

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स, अर्पण एक्क और कुमार अभिषेक ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।मामले में हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद नियुक्त कर्मियों को फिलहाल राहत मिली है, हालांकि अंतिम निर्णय आगे की सुनवाई और संबंधित आपराधिक मामले की स्थिति पर निर्भर करेगा।

सीडीपीओ नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर भी रोक

इसी सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सीडीपीओ नियुक्ति रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर भी रोक लगा दी है।इस मामले में प्रार्थी राधिका कुमार की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अदालत ने राज्य सरकार को सीआईडी जांच और जांच में सामने आए तथ्यों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।इस मामले की अगली सुनवाई भी 15 सितंबर को होगी।

Exit mobile version