Jharkhand: रांची में बिना ट्रेड लाइसेंस चल रहे कोचिंग संस्थानों पर नगर निगम की कार्रवाई, 18 संस्थानों पर सीलिंग का खतरा

रांची में बिना वैध म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस के संचालित कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी के खिलाफ रांची नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। निगम की विशेष जांच के दौरान शहर के 70 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी के ट्रेड लाइसेंस की जांच की गई। जांच में 18 संस्थान बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के संचालित पाए गए।

तीन दिन का नोटिस देने के बाद भी नहीं हुआ अनुपालन

नगर निगम की ओर से बिना लाइसेंस संचालित पाए गए संस्थानों को पहले तीन दिनों के भीतर म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस लेने का नोटिस दिया गया था। निगम ने स्पष्ट किया था कि वैध ट्रेड लाइसेंस के बिना व्यावसायिक गतिविधि संचालित करना नियमों का उल्लंघन है।निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी संबंधित संस्थानों ने लाइसेंस नहीं लिया। इसके बाद नगर निगम ने अब इन संस्थानों के खिलाफ सीलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इन कोचिंग संस्थानों पर शुरू हुई सीलिंग की कार्रवाई

नगर निगम की कार्रवाई की जद में कई प्रमुख कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी शामिल हैं। इनमें एमबीए एचीवर्स, ग्रैविटी एजुकेशन, नेशनल क्लैट एकेडमी, मास्टर माइंड्स, पेजेस लाइब्रेरी, द ब्लैकबोर्ड, एकेएस एकेडमी और डीक्यूब क्लासेज समेत अन्य संस्थान शामिल हैं।

अलग-अलग वार्डों में जारी रहेगा जांच अभियान

रांची नगर निगम के अनुसार, शहर के विभिन्न वार्डों में संचालित कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी की वैधानिक स्थिति की जांच के लिए अभियान चलाया जा रहा है। निगम यह सुनिश्चित करना चाहता है कि व्यावसायिक गतिविधियां निर्धारित नियमों और आवश्यक लाइसेंस के साथ ही संचालित हों।जिन संस्थानों को नोटिस दिया गया था और जिन्होंने निर्धारित अवधि में लाइसेंस संबंधी प्रक्रिया पूरी नहीं की, उनके खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

बिना ट्रेड लाइसेंस कारोबार करना नियमों का उल्लंघन

नगर निगम ने संबंधित संस्थानों को पहले ही चेतावनी दी थी कि बिना वैध ट्रेड लाइसेंस व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने पर कार्रवाई की जा सकती है। अब नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद सीलिंग की प्रक्रिया शुरू होने से शहर के अन्य कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी संचालकों में भी सतर्कता बढ़ गई है।

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