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Bihar: खान सर की अग्रिम जमानत पर फैसला फिर टला, अब 13 जुलाई को आएगा कोर्ट का आदेश

बिहार की राजधानी पटना में चर्चित कोचिंग फायरिंग मामले में फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को भी फैसला नहीं हो सका। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई टल गई। अब अदालत इस मामले में 13 जुलाई को आदेश सुनाएगी।जब तक अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक पटना सिविल कोर्ट द्वारा दी गई गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक जारी रहेगी।

8 जुलाई को सुरक्षित रखा गया था फैसला

पटना जिला एवं सत्र न्यायालय में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद 8 जुलाई को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पहले आदेश 10 जुलाई को सुनाया जाना था, लेकिन जिला जज के अवकाश के चलते अब नई तारीख 13 जुलाई निर्धारित की गई है।खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार ने बताया कि अदालत का आदेश आने तक उनके मुवक्किल को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत जारी रहेगी।

फायरिंग मामले में दर्ज है एफआईआर

यह मामला 2 जून को पटना के मुसल्लहपुर स्थित खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर के बाहर हुई फायरिंग से जुड़ा है। इस मामले में कदमकुआं थाना में खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस जांच के दौरान उन्हें भी आरोपी बनाया गया।

दोनों निजी गार्ड फिलहाल जेल में रहेंगे

फायरिंग मामले में गिरफ्तार खान सर के निजी गार्ड प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह की नियमित जमानत याचिका पर भी अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। अब 13 जुलाई को उनकी जमानत पर भी आदेश सुनाया जाएगा। तब तक दोनों न्यायिक हिरासत में जेल में ही रहेंगे।इसके अलावा खान सर के कोचिंग संस्थान से जुड़े तीन अन्य कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिका पर भी उसी दिन फैसला आने की संभावना है।

रौशन आनंद की कोचिंग से विवाद के बाद हुआ था बवाल

2 जून की रात खान सर के कोचिंग संस्थान पर तोड़फोड़ और पथराव हुआ था। आरोप था कि यह हमला पास स्थित ज्ञान बिंदु एकेडमी से जुड़े लोगों ने किया। दोनों संस्थानों के बीच बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का श्रेय लेने को लेकर विवाद हुआ था।इस मामले में ज्ञान बिंदु एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद समेत अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें अदालत से जमानत मिल गई।पुलिस के अनुसार, विवाद के दौरान खान सर के दोनों गार्डों ने हवाई फायरिंग की थी। गार्डों ने पूछताछ में दावा किया कि उन्होंने यह कदम खान सर के कहने पर उठाया था। इसी आधार पर फैजल खान उर्फ खान सर को भी मामले में आरोपी बनाया गया और उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया।

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