Bihar: राबड़ी देवी को सरकार का अंतिम नोटिस, 7 दिनों में खाली करना होगा 10 सर्कुलर रोड आवास

पटना: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर विवाद एक बार फिर चर्चा में है। बिहार सरकार ने बुधवार को राबड़ी देवी को नया नोटिस जारी करते हुए पटना स्थित सरकारी आवास संख्या-10, सर्कुलर रोड सात दिनों के भीतर खाली करने का निर्देश दिया है।भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि निर्धारित अवधि के भीतर आवास खाली नहीं किए जाने पर नियमानुसार बेदखली और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पहले ही आवंटित हो चुका है नया आवास
विभाग के अनुसार राबड़ी देवी को पहले ही हार्डिंग रोड स्थित आवास संख्या-39 आवंटित किया जा चुका है। इसके बावजूद उन्होंने अभी तक 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला खाली नहीं किया है।नोटिस में उल्लेख किया गया है कि विभाग की ओर से 15 दिसंबर 2025 से लेकर 29 मई 2026 तक कई बार पत्र भेजकर आवास खाली करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हुआ।
मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित है बंगला
भवन निर्माण विभाग ने अपने नोटिस में कहा है कि 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास बिहार सरकार के मंत्री नन्द किशोर राम को आवंटित किया जा चुका है।हालांकि, राबड़ी देवी द्वारा आवास खाली नहीं किए जाने के कारण मंत्री अब तक उस बंगले में शिफ्ट नहीं हो पाए हैं।
19 जून तक भी खाली नहीं हुआ आवास
विभाग के सक्षम प्राधिकारी के अनुसार 19 जून 2026 तक भी उक्त सरकारी आवास खाली नहीं किया गया था। इसी के बाद विभाग ने इसे अंतिम नोटिस मानते हुए सात दिनों के भीतर आवास खाली करने का निर्देश जारी किया है।नोटिस में कहा गया है कि आवास खाली करने के बाद इसकी सूचना विभाग को भी देनी होगी।
राजनीतिक चर्चा भी तेज
पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर बिहार की राजनीति में भी चर्चाएं तेज हैं। विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है।वहीं भवन निर्माण विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह मामला सरकारी आवास आवंटन नियमों के तहत देखा जा रहा है और निर्धारित समय सीमा के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
क्या हो सकती है आगे की कार्रवाई?
यदि नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर आवास खाली नहीं किया जाता है, तो विभाग नियमानुसार बेदखली की कार्रवाई शुरू कर सकता है। इसके तहत प्रशासनिक और कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं।



