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Bihar: नाबालिग छात्रा से बदसलूकी के आरोपी को वकील ने जड़ा थप्पड़, बोले — “वकील से पहले इंसान हूं

जमुई : बिहार के जमुई में छात्रा के साथ हुई छेड़खानी मामले में एक्शन देखने को मिला. दरअसल बुधवार के मामले के आरोपी हरेराम यादव को न्यायालय लाया गया, जहां पर एक वकील आकाश पांडे ने उसे तमाचा जड़ दिया. इसके बाद कुछ देर के लिए अदालत में उहापोह की स्थिति हो गई.

वकील ने कोर्ट में जड़ा थप्पड़

जमुई कोर्ट में आज सुबह से ही लोग मामले के आरोपी हरेराम को देखने पहुंचे थे. चूंकि भीड़ काफी थी और बारिश भी हो रही थी, इसलिए पुलिस ने उसे शाम को अदालत में पेश किया. जमुई पुलिस ने पोक्सो के विशेष जज महेश्वर दुबे की अदालत में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. जब पुलिस उसे लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी, तभी अधिवक्ता आकाश पांडे ने थप्पड़ जड़ दिया.

”जैसा उसने कृत्य किया, उसको थप्पड़ नहीं गोली मार देना चाहिए. इसने जैसा काम किया, उसके लिए हम जमुईवासी शर्मिंदा हैं. अधिवक्ता होने से पहले मैं एक इंसान हूं, मेरे अंदर भी मानवियता है. अगर इसके लिए मुझे कानूनन सजा मिलती है तो हम इसके लिए तैयार हैं. बहन-बेटी के साथ ऐसा होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे.”आकाश पांडे, अधिवक्ता

5 आरोपियों को पकड़ा गया

दरअसल, जमुई के मड़वा में नाबालिग लड़के-लड़की को रोककर उसके साथ अभद्रता करने के चर्चित मामले में हरेराम यादव सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं तीन नाबालिग आरोपी को पकड़ा गया है.इस मामले में कुल 6 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसमें 5 को पकड़ा जा चुका है. वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है. इधर पुलिस कठोर कार्रवाई की बात कर रही है. जिसका नजारा मंगलवार को देखने को भी मिला था. जब एक आरोपी नंदन यादव का हाफ एनकाउंटर किया गया था. उसके पैर में गोली मारी गई थी.

वीडियो वायरल करने वालों पर एक्शन

इसी जमुई थाना कांड संख्या 428 /2026 में नाबालिग लड़के लड़कियों का वीडियो वायरल कर नाबालिग की पहचान लोगों के बीच सार्वजनिक करने के मामले में जमुई साइबर थाना कांड संख्या 45/26 दर्ज किया गया है. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया हैंडलर औरैया पैरा मटिहाना सोनो के योगेंद्र प्रसाद यादव, अडसार जमुई के फैयाज शाह और सगमा चंद्रदीप के रामाशीष कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.इस मामले में सैकड़ों की संख्या में इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स हैंडल पर वीडियो वायरल करने वाले लोगों को उनके लिंक के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के बाद तलाश किया जा रहा है. उनके खिलाफ आईटी एक्ट के विभिन्न धाराएं तथा पोक्सो एक्ट तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

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