Jharkhand: हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीजीएल नियुक्त कर्मियों को काम पर रखने की प्रक्रिया शुरू, वेतन भी जल्द होगा जारी

रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा के माध्यम से नियुक्त कर्मियों से काम लेने की प्रक्रिया अब विभिन्न विभागों में शुरू हो गई है। कार्मिक विभाग की ओर से गुरुवार को आवश्यक आदेश जारी किए जाने के बाद शुक्रवार को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग समेत अन्य विभागों ने भी इस संबंध में पत्र जारी किया।खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के संयुक्त सचिव अमर कुमार ने सीजीएल के माध्यम से नियुक्त कर्मियों को काम पर रखने से संबंधित आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश के आलोक में की जा रही है, जिसमें अदालत ने सीजीएल नियुक्तियों को प्रभावित करने वाली सरकारी अधिसूचना के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है।
हाई कोर्ट के आदेश के बाद विभागों में शुरू हुई कार्रवाई
कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को हाई कोर्ट के आदेश की जानकारी देते हुए उसके अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। इसके बाद शुक्रवार को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से भी संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किया गया।अदालत ने 18 अगस्त 2026 को जारी विभागीय अधिसूचना संख्या-5408 के संचालन और उसके प्रभाव पर रोक लगाई है। कोर्ट के निर्देश के अनुसार, याचिका के अंतिम निपटारे तक संबंधित विभागों को याचिकाकर्ताओं और समान रूप से प्रभावित अन्य अभ्यर्थियों को अपना कार्य जारी रखने की अनुमति देनी होगी।
प्रभावित कर्मचारियों को काम जारी रखने की अनुमति
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि अधिसूचना से प्रभावित याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ समान स्थिति वाले अन्य प्रभावित अभ्यर्थियों को भी काम जारी रखने दिया जाए।साथ ही विभागों को अधिसूचना से प्रभावित सभी पक्षों को अदालत के आदेश और संबंधित प्रक्रिया की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने पुराना पत्र किया निरस्त
हाई कोर्ट के आदेश के बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने अपने पहले जारी किए गए पत्रांक 2419, दिनांक 25 अगस्त 2026 को भी निरस्त कर दिया है।शुक्रवार को जारी नया पत्र प्रबंध निदेशक, झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, रांची समेत सभी संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है।
सीजीएल नियुक्तियों को लेकर आगे की प्रक्रिया जारी
सीजीएल परीक्षा से नियुक्त कर्मियों को काम पर रखने का यह आदेश हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद विभागीय स्तर पर शुरू हुई प्रक्रिया का हिस्सा है। संबंधित विभाग अब अदालत के निर्देश के अनुरूप प्रभावित कर्मियों से काम लेने की कार्रवाई कर रहे हैं।मामले में आगे की स्थिति हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई और अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी।



