रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने सीजीएल परीक्षा और सीडीपीओ नियुक्ति रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले से परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों और नियुक्त कर्मियों को बड़ी राहत मिली है।
सरकार के आदेश को दी गई थी चुनौती
सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने के सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने फिलहाल सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि मामले में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया।इससे पहले गुरुवार को भी हाईकोर्ट ने तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाई थी।
सरकार को जल्द जवाब दाखिल करने का निर्देश
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पूरे मामले में अपना जवाब जल्द दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की त्वरित सुनवाई की जाएगी, ताकि सीजीएल परीक्षा और सीडीपीओ नियुक्ति से जुड़े अभ्यर्थियों की स्थिति को लेकर जल्द स्पष्टता आ सके।
15 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर 2026 की तारीख निर्धारित की गई है। सरकार का जवाब दाखिल होने के बाद परीक्षा और नियुक्तियों को लेकर आगे की कानूनी एवं प्रशासनिक स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
पीसीसीएफ नियुक्ति मामले में सोमवार को सुनवाई
इधर, झारखंड हाईकोर्ट में पीसीसीएफ नियुक्ति मामले पर भी सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार को निर्धारित की है।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि अभी मामले में अंतिम नियुक्ति नहीं हुई है। इसलिए सोमवार को इस मामले पर विस्तार से सुनवाई की जाएगी।
