Uttar Pradesh: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्ट केस में आरोपी को 7 महीने बाद जमानत

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी नदीम को जमानत दे दी है। वह पिछले करीब 7 महीने से जेल में बंद था।

क्या था पूरा मामला?

आरोपी ने इंस्टाग्राम पर ‘’आई लव मोहम्मद’’ लिखते हुए एक पोस्ट किया था, जिसमें उसने कथित तौर पर कहा था कि वह इसके लिए “सिर कटवा भी सकता है और दूसरों का सिर काट भी सकता है।”इस मामले में मुजफ्फरनगर निवासी नदीम के खिलाफ यूपी पुलिस ने केस दर्ज किया था।

कोर्ट की टिप्पणी

जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला की सिंगल बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि पोस्ट में किसी विशेष जाति या समुदाय का नाम नहीं लिया गया है।इसी आधार पर अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

किन धाराओं में दर्ज हुआ था केस?

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 353(2), 192 और 152 के तहत मामला दर्ज किया था।

बचाव पक्ष और सरकार की दलील

बचाव पक्ष ने कहा कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सरकारी वकील ने तर्क दिया कि पोस्ट से कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई और दंगे भड़कने की आशंका बनी। हालांकि अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद आरोपी को राहत दी।

7 अक्टूबर 2025 से था जेल में

अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि आरोपी 7 अक्टूबर 2025 से जेल में बंद था और मुकदमे के जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है।

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