Jharkhand: टीएसपीसी उग्रवादी महेंद्र गंझू उर्फ पलटा को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत, डबल मर्डर और लेवी केस में मिली राहत
रांची: प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TSPC (तृतीय प्रस्तुति कमेटी) के हार्डकोर कैडर महेंद्र गंझू उर्फ पलटा को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उसे पंकज बिरहोर और बीसा बिरहोर के डबल मर्डर केस तथा संगठन के नाम पर लेवी वसूली से जुड़े मामले में जमानत दे दी है।
जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई सुनवाई
महेंद्र गंझू की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई।इस दौरान आरोपी की ओर से अधिवक्ता तनु सिंह ने अदालत में पक्ष रखा। बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत देने का आदेश दिया।
जमानत के साथ कोर्ट ने रखी यह शर्त
हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए यह शर्त रखी है कि महेंद्र गंझू का एक पारिवारिक सदस्य बेलर (जमानतदार) बनेगा। इस शर्त के साथ आरोपी को राहत दी गई है।
चतरा जिले के कुंडा थाना में दर्ज है मामला
महेंद्र गंझू को जिस मामले में जमानत मिली है वह चतरा जिले से जुड़ा है।कुंडा थाना पुलिस ने पंकज बिरहोर और बीसा बिरहोर की हत्या के आरोप में कांड संख्या 27/2024 दर्ज किया था। इस प्राथमिकी में महेंद्र गंझू को नामजद अभियुक्त बनाया गया था।