Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट से कॉकरोच जनता पार्टी को झटका, X अकाउंट बहाल करने से इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी को बड़ा झटका देते हुए उसके X (पूर्व ट्विटर) अकाउंट को तुरंत बहाल करने का आदेश देने से इनकार कर दिया।मामले की सुनवाई जस्टिस पुरुषैन्द्र कुमार कौरव की अदालत में हुई। कोर्ट ने कहा कि मामले के सभी पहलुओं पर विचार करना जरूरी है और केंद्र सरकार तथा X प्लेटफॉर्म का पक्ष सुनने के बाद ही कोई आदेश जारी किया जाएगा।
कोर्ट ने कुछ पोस्ट को बताया आपत्तिजनक
सुनवाई के दौरान अदालत ने सीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट पर की गई कुछ पोस्ट को “आपत्तिजनक” माना। इसी आधार पर कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया।हालांकि अदालत ने पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
केंद्र सरकार के आदेश को दी गई चुनौती
याचिका में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए एक्स अकाउंट ब्लॉक करने के आदेश को चुनौती दी गई है।सरकार की कार्रवाई के बाद 21 मई को सीजेपी का आधिकारिक X हैंडल भारत में ब्लॉक कर दिया गया था।
नया हैंडल “Cockroach is Back” हुआ सक्रिय
पुराना अकाउंट ब्लॉक होने के बाद पार्टी की ओर से “Cockroach Is Back” नाम से नया X हैंडल बनाया गया, जिसके वर्तमान में 2.27 लाख से अधिक फॉलोअर्स बताए जा रहे हैं।
16 मई को हुई थी पार्टी की शुरुआत
अभिजीत दीपके, जो पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, ने 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की थी।पार्टी का दावा है कि उसका उद्देश्य युवाओं की आवाज को मजबूत करना और सरकार को जवाबदेह बनाना है। हाल के दिनों में पार्टी ने कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठाई है।
सीजेआई की टिप्पणी के बाद चर्चा में आया मामला
यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ था जब एक सुनवाई के दौरान सूर्यकांत की “कॉकरोच” और “परजीवी” संबंधी टिप्पणियों को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया था।बाद में सीजेआई सूर्यकांत ने स्पष्ट किया था कि उनकी टिप्पणी युवाओं के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उन लोगों के लिए थी जो “फर्जी और अवैध डिग्रियों” के जरिए कानूनी पेशे में प्रवेश कर रहे हैं।



