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Bihar: जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद की जमानत याचिका खारिज,खान सर की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक

पटना। खान सर की कोचिंग संस्था खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट में कथित हमले, मारपीट और तोड़फोड़ मामले में अदालत से दो अलग-अलग फैसले सामने आए हैं। एक ओर जहां ज्ञान बिंदू जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका पटना सिविल कोर्ट ने खारिज कर दी है, वहीं दूसरी ओर खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर को अदालत से फिलहाल बड़ी राहत मिली है।

रौशन आनंद की जमानत याचिका खारिज

पटना सिविल कोर्ट ने ज्ञान बिंदू जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद रौशन आनंद को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।गौरतलब है कि 2 जून 2026 को पटना स्थित खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट में 15-20 लोगों के समूह द्वारा कथित तौर पर तोड़फोड़, पथराव और मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, आरोपियों ने संस्थान परिसर में घुसकर एक सुरक्षाकर्मी को बाहर खींच लिया और उसके साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया।इस मामले में कदमकुआं थाना में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या 410/26 दर्ज की गई थी। पुलिस ने रौशन आनंद, अभिषेक कुमार और गौरव कुमार को गिरफ्तार कर 3 जून 2026 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

बचाव पक्ष की दलीलें नहीं आईं काम

रौशन आनंद की ओर से अधिवक्ता राघव कुमार ने अदालत में दलील दी कि मामले में लगाई गई धारा 109 लागू नहीं होती है। उन्होंने कहा कि पीड़ित को आई चोटें साधारण प्रकृति की हैं और मामले की सभी धाराएं जमानती हैं। साथ ही आरोपों को निराधार बताते हुए जमानत की मांग की गई थी।हालांकि अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।

खान सर को गिरफ्तारी से मिली राहत

वहीं खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर को अदालत से अंतरिम राहत मिली है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने फिलहाल उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।अदालत के आदेश का अर्थ है कि फिलहाल पुलिस खान सर की गिरफ्तारी या उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेगी। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे मंगलवार को सुनाते हुए खान सर को राहत प्रदान की गई।

मामले पर बनी हुई है नजर

खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट में हुई घटना को लेकर पुलिस जांच जारी है। मामले में शामिल सभी आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है और अदालत में आगे की सुनवाई के आधार पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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