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Bihar: पटना हाईकोर्ट से सरकार को झटका, तत्काल Y+ सुरक्षा बहाल करने का आदेश

पटना: पप्पू यादव को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव को दोबारा Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाए।बता दें कि बिहार सरकार ने सितंबर 2024 में उनकी सुरक्षा श्रेणी Y+ से घटाकर Y कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट पहुंचा मामला

पप्पू यादव की ओर से अदालत में पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील श्रीनंदन भारती ने बताया कि पहले यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। वहां से पटना हाईकोर्ट जाने का निर्देश मिलने के बाद मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई।उन्होंने कहा कि पप्पू यादव की जान को खतरा है और वे कई आपराधिक गिरोहों के निशाने पर हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने की चर्चाएं भी सामने आई थीं। इसके बावजूद उनकी सुरक्षा घटा दी गई थी।

अदालत ने माना सुरक्षा घटाने में हुई अनियमितता

सुनवाई के दौरान पप्पू यादव की ओर से दलील दी गई कि कम से कम उन्हें पहले से प्राप्त Y+ सुरक्षा बहाल रखी जाए।बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि सुरक्षा घटाने की प्रक्रिया में अनियमितताएं बरती गई थीं। अदालत ने कहा कि पर्याप्त कारण बताए बिना सुरक्षा कम की गई थी।इसके बाद कोर्ट ने सरकार के फैसले को रद्द करते हुए तत्काल Y+ सुरक्षा बहाल करने का आदेश दिया।

खतरा बढ़ने पर Z श्रेणी सुरक्षा भी संभव

अदालत ने यह भी कहा कि यदि खतरे का स्तर अधिक पाया जाता है तो पप्पू यादव को Z श्रेणी की सुरक्षा भी दी जा सकती है।

फैसले से न्यायपालिका पर भरोसा बढ़ा: वकील

मामले से जुड़े एक अन्य वकील तनिष्क अरोड़ा ने कहा कि हाईकोर्ट के इस फैसले से लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा और मजबूत हुआ है।उन्होंने कहा कि अदालत ने नौकरशाही द्वारा लिए गए फैसले की समीक्षा की और पाया कि सुरक्षा कम करने के पीछे कोई ठोस वजह नहीं थी। इसी आधार पर अदालत ने सरकार का फैसला रद्द कर पप्पू यादव की Y+ सुरक्षा बहाल करने का आदेश दिया।

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