
मेरठ: चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और उसके साथी साहिल को दोषी करार दिया है। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने बुधवार को मामले में फैसला सुनाया। दोनों की सजा पर फैसला 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। करीब 13 महीने तक चली सुनवाई के दौरान मामले में 126 से अधिक तारीखें पड़ीं और 22 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सौरभ के परिवार की ओर से दोनों दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की गई है।
घर में ड्रम से मिला था सौरभ का शव
यह मामला मार्च 2025 में सामने आया था। सौरभ राजपूत का शव उसके ही घर में एक नीले ड्रम के अंदर मिला था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया था।जांच के अनुसार, पुलिस ने 17 मार्च 2025 को ड्रम से सौरभ का शव बरामद किया था। इसके दो दिन बाद 19 मार्च को मुस्कान और साहिल को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया।
जुलाई 2025 में शुरू हुआ था ट्रायल
मामले में जिला जज की अदालत में जुलाई 2025 में ट्रायल शुरू हुआ था। इसके बाद लगातार सुनवाई और बहस का दौर चला। मामले से जुड़े गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अदालत में दोनों पक्षों की ओर से दलीलें रखी गईं।करीब 13 महीने की सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया है। अब 14 अक्टूबर को सजा की अवधि और स्वरूप पर फैसला होगा।
शिमला जाने की बात भी आई थी सामने
पुलिस की जांच में यह बात सामने आई थी कि हत्या के बाद मुस्कान और साहिल शिमला गए थे। मामले की जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को हत्या से जुड़े साक्ष्य मिले और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।नीले ड्रम में शव मिलने की वजह से यह मामला देशभर में चर्चा में रहा था।
बेटी को लेकर सजा में राहत की मांग
बचाव पक्ष की ओर से अदालत में मुस्कान की बेटी का भी हवाला दिया गया। सरकारी अधिवक्ता टीम के सदस्य अभिषेक चौरसिया के अनुसार, बचाव पक्ष ने सजा में राहत की मांग करते हुए बेटी से जुड़े पहलू को आधार बनाया।मुस्कान और साहिल की ओर से जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुनने का अनुरोध किए जाने की भी जानकारी सामने आई थी।
14 अक्टूबर को तय होगी सजा
अदालत के फैसले के बाद अब मामले की अगली महत्वपूर्ण तारीख 14 अक्टूबर है। इसी दिन अदालत दोनों दोषियों को दी जाने वाली सजा का ऐलान करेगी। सौरभ के परिवार की ओर से दोनों के लिए कड़ी सजा की मांग की गई है।



