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Bengal: महुआ मोईत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर कलकत्ता हाईकोर्ट की रोक, 27 अगस्त को फिर होगी सुनवाई

कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोईत्रा के खिलाफ कृष्णनगर की अदालत से जारी गिरफ्तारी वारंट की तामील पर सोमवार को रोक लगा दी। यह वारंट महिलाओं के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी और नफरती भाषण देने के आरोप से जुड़े मामले में पेशी पर उपस्थित नहीं होने के बाद जारी किया गया था।हाईकोर्ट ने मामले में अगले आदेश तक गिरफ्तारी वारंट की तामील पर रोक लगाते हुए 27 अगस्त को फिर सुनवाई करने का निर्देश दिया है।

27 अगस्त को फिर होगी सुनवाई

जस्टिस देवांशु बसाक और जस्टिस आर्य दत्त की खंडपीठ ने मामले को 27 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया है। उस दिन नदिया जिला अदालत में लंबित मामले में शिकायतकर्ता की दलीलें सुनी जाएंगी।कृष्णनगर के तृतीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने महुआ मोईत्रा के खिलाफ बार-बार समन की अनदेखी किए जाने के बाद 19 अगस्त को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। अदालत ने वारंट की तामील से संबंधित रिपोर्ट 28 अगस्त को पेश करने का निर्देश दिया था।

महुआ के वकील ने एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई की मांग की

हाईकोर्ट में महुआ मोईत्रा की ओर से अधिवक्ता अर्को कुमार नाग ने दलील दी कि कथित भाषण और उससे संबंधित शिकायतें उस समय की हैं, जब महुआ सांसद थीं। इसलिए मामले की सुनवाई सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों के लिए निर्धारित सॉल्टलेक की एमपी-एमएलए अदालत में होनी चाहिए।वकील ने आरोपों को फर्जी और बेबुनियाद बताते हुए कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप किसी आपराधिक अपराध की श्रेणी में नहीं आते।

क्या है पूरा मामला?

महुआ मोईत्रा के खिलाफ महिलाओं के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी और नफरत फैलाने वाले भाषण देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद कृष्णनगर की अदालत ने उन्हें पेश होने के लिए समन जारी किया था।अदालत के अनुसार, बार-बार समन के बावजूद पेशी पर उपस्थित नहीं होने के कारण गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया गया था।

हाईकोर्ट के आदेश से फिलहाल राहत

कलकत्ता हाईकोर्ट के सोमवार के आदेश से महुआ मोईत्रा को फिलहाल राहत मिली है। अदालत ने गिरफ्तारी वारंट की तामील पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अब 27 अगस्त की सुनवाई में मामले से जुड़े पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

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