भोपाल। पूर्व मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उनके पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने दोनों को बीएनएस की धारा 80(2), 85, 108 और 3(5) के तहत आरोपी बनाया है। इसके अलावा आरोपियों के खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।
ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली थीं ट्विशा
ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल स्थित अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई थीं। उनके पति समर्थ सिंह पेशे से वकील हैं, जबकि सास गिरिबाला सिंह पूर्व जिला जज रह चुकी हैं।ट्विशा के परिवार ने आरोप लगाया था कि उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था और दहेज के लिए भी परेशान किया गया। ट्विशा की शादी पिछले साल दिसंबर में समर्थ सिंह से हुई थी।
एम्स भोपाल ले जाने के बाद सामने आया मामला
एफआईआर के मुताबिक, समर्थ सिंह ट्विशा को एम्स भोपाल लेकर पहुंचे थे। उन्होंने कथित तौर पर बताया था कि ट्विशा ने रात करीब 10:20 बजे घर पर फांसी लगा ली थी।हालांकि, एफआईआर में दर्ज जानकारी के अनुसार अस्पताल के डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि ट्विशा को अस्पताल लाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद मेडिको-लीगल केस दर्ज किया गया।
हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने संभाली जांच
पुलिस की शुरुआती जांच और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर कराए गए दूसरे पोस्टमार्टम के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। इसके बाद सीबीआई ने जांच अपने हाथ में लेते हुए समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया था।सीबीआई ने 25 मई को मामले की जांच शुरू की थी।
पति और सास 2 जून से जेल में
ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह और उनकी सास गिरिबाला सिंह 2 जून से भोपाल सेंट्रल जेल में बंद हैं। मामले की पिछली सुनवाई में अदालत ने सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने के लिए सोमवार तक का समय दिया था।अब सीबीआई की ओर से चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वहीं, गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर अगले सप्ताह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है।
