MP: मैहर में चैत्र नवरात्रि मेले को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार 19 मार्च 2026 से 27 मार्च 2026 की मध्यरात्रि तक पूरे नगरपालिका क्षेत्र में मांस, मछली और अंडे के क्रय-विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।यह आदेश बीएनएस की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया है।
मां शारदा के दर्शन के लिए देशभर से आते हैं श्रद्धालु
माँ शारदा मंदिर के कारण मैहर एक प्रमुख धार्मिक नगरी है। चैत्र नवरात्रि के दौरान यहां देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं।श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। लंबे समय से कई हिंदू संगठनों द्वारा भी नवरात्रि के दौरान मांसाहार की दुकानों को बंद रखने की मांग की जा रही थी, जिस पर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया।
बीएनएस धारा 163 के तहत जारी किया गया आदेश
प्रशासन के अनुसार यह आदेश सार्वजनिक व्यवस्था और धार्मिक माहौल बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।आदेश की जानकारी समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नोटिस बोर्ड, पुलिस थानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कर दी गई है ताकि सभी लोगों तक इसकी सूचना पहुंच सके।
श्रद्धालुओं में संतोष, कारोबारियों में चिंता
प्रशासन के इस फैसले के बाद श्रद्धालुओं और धार्मिक संगठनों में संतोष का माहौल देखा जा रहा है। वहीं मांसाहार कारोबार से जुड़े व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि लगभग नौ दिनों तक उनका कारोबार पूरी तरह बंद रहेगा।नवरात्रि से पहले मैहर प्रशासन का यह फैसला धार्मिक आस्था, शांति व्यवस्था और नगर की मर्यादा बनाए रखने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
