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‘घटनास्थल से भागना मानसिकता दर्शाता है’, करूर हादसे पर एक्टर विजय को हाईकोर्ट की फटकार

अदालत एक जनहित याचिका (PIL) पर भी सुनवाई कर रही है, जिसमें गृह गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को व्यापक दिशा-निर्देश या मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार होने तक रोड शो की अनुमति न देने का अनुरोध किया गया है. पीठ ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी असरा गर्ग के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन का आदेश दिया, जो इस घटना की जांच करेगा.

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने करूर भगदड़ के सिलसिले में तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) नेताओं को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि पार्टी प्रमुख विजय घटनास्थ से भाग गए और पार्टी ने खेद भी नहीं जताया. यह विजय (अभिनेता-राजनेता) की मानसिक स्थिति को दर्शाता है.

न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार ने टिप्पणी की कि भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई और इसका गलत तरीके से प्रबंधन किया गया. उन्होंने कहा कि राज्य विजय के प्रति नरमी दिखा रहा है, जबकि सभी ने वीडियो-तस्वीरें देखी हैं. 

अदालत ने आयोजकों और पुलिस, दोनों से जवाब मांगा कि जिम्मेदारी किसकी है? न्यायमूर्ति ने सवाल उठाया, “एक इवेंट आयोजक होने के नाते क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है?”

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