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Uttar Pradesh: राहुल गांधी मानहानि मामले में बरी, सुलतानपुर कोर्ट ने अमित शाह पर टिप्पणी के केस में सुनाया फैसला

सुलतानपुर/लखनऊ: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत से बड़ी कानूनी राहत मिली है। अदालत ने सोमवार, 26 अक्टूबर को वर्ष 2018 के मानहानि मामले में उन्हें दोषमुक्त कर दिया। यह मामला कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की कथित टिप्पणी से जुड़ा था। फैसले के समय राहुल गांधी स्वयं अदालत में मौजूद थे।

आठ साल पुराने मामले में आया फैसला

राहुल गांधी के खिलाफ यह शिकायत भाजपा नेता और जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि राहुल गांधी ने बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा।मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने 26 अक्टूबर को फैसला सुनाया और राहुल गांधी को दोषमुक्त कर दिया। राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ल के अनुसार, अदालत ने शिकायतकर्ता को मानहानि के मामले में पीड़ित पक्ष के रूप में पात्र नहीं माना। फैसले के विस्तृत आधारों की पूरी जानकारी के लिए निर्णय की प्रति देखना जरूरी है।

सोहराबुद्दीन मामले से जुड़ी थी टिप्पणी

यह विवाद वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी की ओर से अमित शाह पर की गई टिप्पणी से जुड़ा था। राहुल गांधी ने सोहराबुद्दीन शेख हत्याकांड का संदर्भ देते हुए तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी की थी।अमित शाह को वर्ष 2014 में सोहराबुद्दीन मामले में आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। इसके बाद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता विजय मिश्रा ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

2024 में अदालत से मिली थी जमानत

इस मामले में अदालत ने राहुल गांधी को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया था। वह 20 फरवरी 2024 को सुलतानपुर की अदालत में पेश हुए थे, जहां उन्हें जमानत मिल गई थी मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष ने राहुल गांधी की आवाज के नमूने का मिलान कराने की मांग भी की थी। निचली अदालत ने यह अर्जी खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ दायर याचिका को सेशन कोर्ट और बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली।इसके बाद मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ी और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की थी।

फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

राहुल गांधी के दोषमुक्त होने की खबर सामने आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। पार्टी के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर ‘सत्यमेव जयते’ संदेश साझा किया गया।राहुल गांधी की पेशी को देखते हुए अदालत परिसर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी। फैसले के बाद इस आठ साल पुराने मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत मिली है।

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