Jharkhand: जेएसएससी सीजीएल पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, जेपीएससी मामलों की सुनवाई शुक्रवार को

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी -सीजीएल परीक्षा के विज्ञापन को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई पूरी कर ली। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जेएसएससी- सीजीएल मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। वहीं, जेपीएससी से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई जारी रही और इन मामलों में शुक्रवार को आगे की सुनवाई होने की संभावना है।

सरकार ने परीक्षा रद्द करने के फैसले का किया बचाव

गुरुवार को करीब 11 बजे सुनवाई शुरू हुई। राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने सरकार का पक्ष रखा और जवाबी हलफनामे के आधार पर परीक्षा विवाद तथा सरकार की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी अदालत के समक्ष रखी।सरकार की ओर से दलील दी गई कि जेएसएससी -सीजीएल समेत संबंधित परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द करने का फैसला जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर लिया गया है। सरकार ने बताया कि परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े मामले की सीआईडी जांच अभी जारी है।सरकार का कहना था कि जांच में परीक्षा में अनियमितता और प्रश्नपत्र लीक से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आए हैं। ऐसे में यह तय करना मुश्किल है कि किन अभ्यर्थियों को अनुचित तरीके से प्रश्नपत्र या उसके उत्तर मिले और किन अभ्यर्थियों ने निष्पक्ष तरीके से परीक्षा दी।

हस्तक्षेपकर्ताओं ने भी रखी अपनी दलील

राज्य सरकार की ओर से करीब 12:15 बजे तक दलीलें रखी गईं। इसके बाद मामले में हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से अदालत के समक्ष पक्ष रखा गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए परीक्षा रद्द करने की सरकारी कार्रवाई का समर्थन किया।सुनवाई के दौरान परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा भी उठाया गया। हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से परीक्षा में व्यापक अनियमितता के आरोपों का उल्लेख किया गया। वहीं, अभय तिवारी और उनके परिवार के सदस्यों की नियुक्ति से जुड़े सवाल भी अदालत के सामने रखे गए।

जेएसएससी -सीजीएल मामले में अब अदालत के आदेश का इंतजार

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने जेएसएससी -सीजीएल मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। अब इस मामले में अदालत के आदेश का इंतजार है। फैसला आने के बाद परीक्षा के विज्ञापन को रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय की न्यायिक स्थिति स्पष्ट होगी।इससे पहले हाईकोर्ट ने जेएसएससी -सीजीएल समेत कुछ अन्य भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े राज्य सरकार के रद्दीकरण आदेशों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अंतरिम राहत भी दी थी।

जेपीएससी से जुड़े मामलों पर शुक्रवार को सुनवाई

जेएसएससी -सीजीएल की सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट में जेपीएससी से जुड़ी परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रही। इनमें 11वीं से 13वीं झारखंड सिविल सेवा परीक्षा, सीडीपीओ और फूड सेफ्टी ऑफिसर समेत अन्य परीक्षाओं से जुड़े मामले शामिल हैं। इन मामलों पर शुक्रवार को सुनवाई होने की संभावना है।

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