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Sports: शिखर धवन को मिला कोर्ट का साथ, एक्स वाइफ को लौटानी पड़ेगी करोड़ों की रकम

नई दिल्ली: भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दिल्ली की पटियाला हाउस फैमिली कोर्ट ने धवन के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उनकी पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी को ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी की बिक्री से मिली करीब 5.72 करोड़ रुपये की रकम वापस करने का आदेश दिया है।

भारतीय कानून बनाम विदेशी कानून: कोर्ट की टिप्पणी

फैमिली कोर्ट के जज देवेंद्र कुमार गर्ग ने साफ किया कि विदेशी कोर्ट का आदेश भारत में आँख बंद करके लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के ‘फैमिली लॉ एक्ट 1975’ के तहत दिया गया आदेश भारतीय हिंदू मैरिज एक्ट और भारत की पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है।चूंकि शादी भारतीय कानूनों के तहत हुई थी, इसलिए संपत्ति के निपटारे में भारतीय प्रावधानों को ही प्राथमिकता दी जाएगी।

क्या था ‘मैरिटल पूल’ का विवाद?

ऑस्ट्रेलियाई फैमिली कोर्ट ने पूर्व में आदेश दिया था कि धवन अपनी दो प्रॉपर्टी बेचकर मिली रकम आयशा को दें। ऑस्ट्रेलिया में पति-पत्नी की संपत्ति को ‘मैरिटल पूल’ माना जाता है, जहाँ संपत्ति का बड़ा हिस्सा पत्नी को मिल सकता है। हालांकि, दिल्ली कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

नई पारी की शुरुआत: सोफी शाइन के साथ शादी के बंधन में बंधे ‘गब्बर’

कानूनी मोर्चे पर जीत के साथ ही शिखर धवन ने अपनी निजी जिंदगी में भी एक नई शुरुआत की है। 40 साल की उम्र में धवन ने अपनी आयरिश गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ दूसरी शादी कर ली है।

कौन हैं सोफी शाइन?

सोफी आयरलैंड की रहने वाली हैं। वे और धवन पिछले 2 सालों से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे।2024 में दोनों के साथ होने की चर्चाएं शुरू हुई थीं, जो 2025 में कंफर्म हो गई। अब 2026 में दोनों ने इस रिश्ते को आधिकारिक नाम दे दिया है।

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