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BS 3 Vehicles: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच बड़ा कदम, राजधानी में बीएस-3 वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित

BS 3 Vehicles banned in Delhi News: अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, यातायात दिनेश कुमार ने कहा, “सरकार की तरफ से एक अध्यादेश आया है, जिसमें 1 नवंबर से दिल्ली की तमाम सीमाओं से कोई भी बीएस-3 या इससे नीचे मानक के वाणिज्यिक माल वाहन, जो दिल्ली के नहीं हैं उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।”

BS 3 Vehicles banned in Delhi News: देश की राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार आज आधी रात यानी एक नवंबर से बड़ा कदम उठाने जा रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में बिगड़ती वायु गुणवत्ता से निपटने के उद्देश्य से, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शुक्रवार को 1 नवंबर से दिल्ली में सभी गैर-दिल्ली-पंजीकृत बीएस-III और मानक से नीचे के वाणिज्यिक माल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की।

सीएक्यूएम द्वारा जारी संशोधित निर्देश के अनुसार, सभी गैर-दिल्ली-पंजीकृत हल्के माल वाहन (एलजीवी), मध्यम माल वाहन (एमजीवी) और भारी माल वाहन (एचजीवी) जो बीएस-VI अनुरूप नहीं हैं, उन्हें 1 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली में प्रवेश करने पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

बीएस-IV वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति

रिपोर्ट के अनुसार, एक बयान में आयोग ने कहा कि यह निर्णय वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को रोकने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, जो सर्दियों के मौसम में शहर के गंभीर वायु प्रदूषण स्तर के लिए प्रमुख कारकों में से एक है।
हालांकि, बीएस-IV अनुरूप वाणिज्यिक माल वाहनों को 31 अक्टूबर, 2026 तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

निर्देश में आगे स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली में पंजीकृत वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों, साथ ही सीएनजी, एलएनजी या बिजली से चलने वाले वाहनों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसी प्रकार, बीएस-VI मानकों वाले पेट्रोल और डीजल वाहन पूरे वर्ष बिना किसी प्रतिबंध के चल सकेंगे।

सीएक्यूएम ने दोहराया कि नए उपायों का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए चल रही पहलों को मजबूत करना और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत दीर्घकालिक रणनीतियों का समर्थन करना है।

हमने संयुक्त परिवहन टीम और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया है- अतिरिक्त पुलिस आयुक्त

इस बीच अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, यातायात दिनेश कुमार ने न्यूज एजेंसी एएनआई को खास जानकारी दी है। उन्होंने 1 नवंबर से गैर-दिल्ली बीएस-3 माल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने पर बताया, “सरकार की तरफ से एक अध्यादेश आया है, जिसमें 1 नवंबर से दिल्ली की तमाम सीमाओं से कोई भी बीएस-3 या इससे नीचे मानक के वाणिज्यिक माल वाहन, जो दिल्ली के नहीं हैं उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।”

उन्होंने आगे कहा, “23 सीमा क्षेत्र पर हमने संयुक्त परिवहन टीम और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया है जो चौबीसों घंटे कार्य करेंगे… जनता को जागरूक करने के लिए सीमा पर संकेतकों का प्रयोग किया गया है और सोशल मीडिया पर भी घोषणा की गई है… इसके अलावा दिल्ली के अंदर भी यदि ऐसी कोई गाड़ी मिलती है जो मानकों के विपरीत है तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे… सरकार की तरफ से जो अध्यादेश दिया गया है, उसका पूरा पालन किया गया है।”

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